ब्रिटेन : सिख विधवा ने पति की संपत्ति में ‘तर्कसंगत’ हिस्से की कानूनी लड़ाई जीती
अदालत ने निर्देश दिया कि ‘दावेदार को तत्काल ’ 20 हजार पाउंड का भुगतान एस्टेट की आय से किया जाए और महिला द्वारा मुकदमे पर किए गए खर्च का भुगतान भी...
लंदन : ब्रिटेन में रहने वाली 83 वर्षीय सिख विधवा महिला ने दिवंगत पति के 12 लाख मूल्य पाउंड के एस्टेट (भूसंपत्ति) में 50 प्रतिशत की ‘तर्कसंगत’ हिस्सेदारी पाने का मुकदमा लंदन उच्च न्यायालय में जीत लिया है। महिला के पति की करीब एक साल पहले मौत हो गई थी और उसने वसीयत में पूरी संपत्ति अपने दो बेटों के नाम कर दी थी।
न्यायमूर्ति रॉबर्ट पील ने पिछले सप्ताह दिए फैसले में कहा कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि करनैल सिंह ने 66 साल तक जीवन संगिनी रहीं हरबंस कौर के लिए तर्कसंगत प्रावधान नहीं किया जबकि उन्होंने विवाह और परिवार के कपड़ा व्यवसाय में‘‘पूरी तरह से और समान योगदान’’ दिया।
अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक पिता की वसीयत के एक लाभार्थी बेटे ने अपनी मां के दावे का विरोध नहीं किया जबकि दूसरे बेटे ने कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।.
न्यायमूर्ति पील ने कहा, ‘‘ मैं संतुष्ट हूं कि मृतक की एस्टेट में दावेदार हरबंस कौर के लिए तर्कसंगत प्रावधान नहीं किया गया। उन्हें एस्टेट के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत मिलना चाहिए और एस्टेट का बंटवारा वसीयता में व्यक्त की गई इच्छा से अलग होना चाहिए।’’.
अदालत ने निर्देश दिया कि ‘दावेदार को तत्काल ’ 20 हजार पाउंड का भुगतान एस्टेट की आय से किया जाए और महिला द्वारा मुकदमे पर किए गए खर्च का भुगतान भी किया जाए।.
एस्टेट के मालिक करनैल सिंह की अगस्त 2021 में मौत हो गयी थी। उन्होंने जून 2005 में एक वसीयत की थी जिसमें यह संपत्ति उनके दोनों पुत्रों को दी गयी थी। सिंह ने वसीयत में अपनी पत्नी और चार पुत्रियों को सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया ताकि संपत्ति पुरुष सदस्यों के पास बनी रहे।