Trump H-1B Visa Fee: अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स कोर्ट पहुंचा, ट्रंप के H-1B वीजा फैसले के खिलाफ कोर्ट में होगी सुनवाई

Rozanaspokesman

विदेश, अमरिका

अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुकदमा दायर किया

US Chamber of Commerce moves court to hear Trump's H-1B visa decision news in hindi

Trump H-1B Visa Fee: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने के फैसले के खिलाफ यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अदालत में मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में लिए गए फैसलों में सबसे अधिक चर्चा H-1B वीजा की रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन के लिए $100,00 सालाना फीस लगाने का फैसला लिया। इस बीच US चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रंप के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा फीस बढ़ाने के फैसले के बाद कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को यह वीजा देना बंद कर दिया है, जिससे हजारों लोगों पर सीधा असर पड़ा है। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को ही नुकसान होगा, खासकर स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को।

बता दें कि गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में फाइल किए एक फेडरल केस में चैंबर ने कोर्ट से कहा कि वह यह घोषित करे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फीस लगाकर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अधिकार का उल्लंघन किया है और फेडरल सरकारी एजेंसियों को इसे लागू करने से रोक दिया है।

अमेरिका में मिलने वाला H-1B वीजा हाई स्किल्ड नौकरियों के लिए जिन्हें टेक कंपनियों को भरना मुश्किल लगता है। बता दें कि भारत के लोग सबसे अधिक इस वीजा का उपयोग करके अमेरिकी में नौकरी करते हैं। 

US चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि एच-1बी वीजा की ये नई फीस इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करती है। जिसमें यह शामिल करने की आवश्यकता है कि फीस पर सरकार द्वारा वीजा प्रक्रिया को पूरा करने में किए गए खर्च के आधार पर तय किए जाए।

चैंबर ने यह भी कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और इस फीस को लागू करने से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि इस फीस के कारण अमेरिकी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को वीजा देने में परेशानी होगी और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

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