सिंगापुर में भारतीय नागरिक को अपने ही देश के व्यक्ति का कान काटने पर जेल की सजा

Rozanaspokesman

विदेश, अमरिका

 अदालत ने शंकर को पांच महीने जेल की सजा सुनाई।

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सिंगापुर: सिंगापुर में एक अदालत ने 37 वर्षीय भारतीय नागरिक को अपने ही देश के श्रमिक का एक कान काटने पर पांच महीने जेल की सजा सुनाई गई है और उस पर एक हजार सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। ‘चैनल न्यूज एशिया’ ने सोमवार को बताया कि पेशे से निर्माण श्रमिक तमिलनाडु के मनोहर शंकर अन्य श्रमिकों के साथ सिंगापुर के ‘वर्कर्स अपार्टमेंट’ में रह रहा था।

शंकर ने 19 मई, 2020 को अपार्टमेंट की छत पर शराब पी जहां पीड़ित श्रमिक भी था। लेकिन शंर 47 वर्षीय भारतीय श्रमिक (जिसका नाम नहीं बताया गया) को बिना किसी उकसावे के डांटने लगा और उसके साथ दुर्व्यव्यहार किया।

पीड़ित ने शंकर को टोका तो दोनों एक-दूसरे से झगड़ने लगे और नीचे गिर गए। इसी दौरान शंकर ने पीड़ित के बाएं कान को दांत से काट लिया। अदालत ने शंकर को पांच महीने जेल की सजा सुनाई।

अस्पताल के चिकित्सक ने कहा कि पीड़ित के कान के निचले भाग का दो सेंटीमीटर लंबा हिस्सा अब नहीं है। अभियोजक ने कहा कि पीड़ित का घाव भर गया है, लेकिन उसे कान के आकार में आई स्थायी विकृति का सामना करना पड़ रहा है।