Trump Tarrif News: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका! अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया
ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने का अप्रत्यक्ष अधिकार नहीं है: अदालत
Trump Tarrif News: अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है। अदालत का कहना है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, जो 1977 का कानून है और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है। (US court declares Trump's tariffs illegal News in Hindi)
अदालत ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है, जबकि ऐसा करने का उन्हें अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने का अप्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। अदालत ने इस फैसले के क्रियान्वयन पर अक्टूबर तक रोक लगा दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, 'सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। अपील अदालत ने गलत कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में अमेरिका की ही जीत होगी।'
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