फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 10 प्लेटफॉर्म्स पर बैन,16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद

Rozanaspokesman

विदेश, ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया है।

Millions of children and teens lose access to accounts as Australia’s world-first social media ban begins

Australia Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार, 10 दिसंबर से एक नया नियम लागू किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकते और न ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नियम के लागू होने के साथ ही देश के लाखों बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच बाधित हो गई है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या यह प्रतिबंध उन बच्चों पर असरदार साबित होगा जो सोशल मीडिया के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर यह प्रतिबंध दुनिया में अपने तरह का पहला कदम है। इसका उद्देश्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लत लगाने वाले एल्गोरिदम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबरबुलिंग से सुरक्षित रखना है। अब तक किसी भी देश ने इतनी व्यापक स्तर पर ऐसा कानून नहीं बनाया है। ऐसे में अन्य देशों के कानून निर्माताओं की भी नजरें ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर टिकी हुई हैं।

किन प्लेटफॉर्म पर लगा बैन?

ऑस्ट्रेलिया में 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म्स हैं: इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, किक, रेडिट, ट्विच और एक्स। इन कंपनियों ने कहा है कि वे इस बैन का पालन करते हुए बच्चों की उम्र पहचानने वाली तकनीक का इस्तेमाल करेंगी और 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के अकाउंट्स को सस्पेंड कर देंगी।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे देश के लिए गर्व का दिन बताया। उन्होंने कहा, "आज का दिन उस समय की शुरुआत है जब ऑस्ट्रेलियाई परिवार इन बड़ी टेक कंपनियों से अपनी शक्ति वापस ले रहे हैं। वे बच्चों के सुरक्षित खेलने के अधिकार और माता-पिता की मानसिक शांति सुनिश्चित करने के अधिकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, हम मानते हैं कि यह आसान नहीं होगा।"

क्या है कानून?

ऑस्ट्रेलिया के नए कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को बंद करने और नए अकाउंट बनाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। ऐसा न करने पर उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि वे इस नियम का पालन करेंगी। टिकटॉक ने कहा है कि 10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र वाले सभी बच्चों के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं, ट्विच, जो गेमर्स में लोकप्रिय लाइव स्ट्रीमिंग साइट है, पर 10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चे नए अकाउंट नहीं बना पाएंगे।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया लैब के छह विशेषज्ञ ई-सेफ्टी कमिश्नर के साथ मिलकर डेटा इकट्ठा करेंगे। पूरी प्रक्रिया की समीक्षा अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के 11 शिक्षाविदों के एक स्वतंत्र अकादमिक सलाहकार समूह करेगा।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसके दृष्टिकोण को दुनिया के शोधकर्ताओं देखेंगे। हमें उम्मीद है कि इससे उन देशों के निर्णय लेने में सीधेतौर पर फायदा होगा, जो अपने अधिकार क्षेत्र में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं।

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