South Korea: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ मामले में 5 साल की जेल

Rozanaspokesman

विदेश, जापान

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्‍ट्रपति यून सुक योल को एक स्‍थानीय अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है।

South Korean court sentences former president to 5 years in prison

South Korea: दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। यह उनके खिलाफ दर्ज आठ आपराधिक मामलों में पहला फैसला है। इन मामलों में मार्शल लॉ लागू करने समेत कई गंभीर आरोप शामिल हैं, जिनके चलते उन्हें पद से हटाया गया था। (South Korean court sentences former president to 5 years in prison news in hindi) 

दिसंबर 2024 में कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लागू किए जाने के बाद उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद यून सुक-योल पर महाभियोग लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंततः राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया।

उन पर लगे सबसे गंभीर आरोपों में यह भी शामिल है कि मार्शल लॉ लागू करना बगावत भड़काने के समान था। एक स्वतंत्र अभियोजक ने अगले महीने आने वाले फैसले में देशद्रोह के मामले में यून के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

शुक्रवार को सुनाए गए एक फैसले में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यून सुक-योल को गिरफ्तारी के प्रयासों का विरोध करने, मार्शल लॉ की घोषणा को गलत तरीके से पेश करने और कानूनी रूप से आवश्यक पूरी कैबिनेट बैठक को नजरअंदाज करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

यून का कहना है कि उनका देश पर लंबे समय तक सैन्य शासन लागू करने का कोई इरादा नहीं था। उनके अनुसार, यह आदेश केवल जनता को उस लिबरल-नियंत्रित संसद से पैदा होने वाले कथित खतरे के प्रति सतर्क करने के लिए था, जो उनके एजेंडे में बाधा डाल रही थी।

हालांकि, जांचकर्ताओं ने यून के इस आदेश को सत्ता को मजबूत करने और लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश माना। इसी आधार पर उन पर देशद्रोह, सत्ता के दुरुपयोग और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए।

जज बेक डे-ह्यून ने कहा कि “कड़ी सज़ा” इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यून ने न तो कोई पछतावा दिखाया और न ही अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार की, बल्कि “असमझनीय बहाने” पेश किए। जज ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए यून के कृत्यों को गंभीरता से लेना आवश्यक था।

यून को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, हालांकि उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले, जब एक स्वतंत्र वकील ने इन आरोपों में यून के लिए 10 साल की जेल की सजा की मांग की थी, तब उनके बचाव पक्ष ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि इतनी कठोर सजा का कोई कानूनी आधार नहीं है।

क्रिमिनल लॉ विशेषज्ञ और वकील पार्क सुंग-बे ने कहा कि यून को देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा मिलने की संभावना बेहद कम है। उनके मुताबिक, अदालत उन्हें उम्रकैद या 30 साल या उससे अधिक की सज़ा सुना सकती है।

दक्षिण कोरिया में 1997 से मृत्युदंड पर रोक लगी हुई है और अदालतें बहुत ही कम मामलों में मौत की सज़ा सुनाती हैं।

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