Pakistan News: हिंसा से जुड़े 12 मामलों में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज
बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई की हिंसा के कई मामलों में केस दर्ज किए गए थे.
Pakistan News: पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 12 मामलों में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह हिंसा कथित भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान भड़की थी। इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.
7 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश
आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) रावलपिंडी के न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने सोमवार को 49 वर्षीय बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि मामले की गहन जांच की जरूरत है और बाद में जमानत याचिका खारिज कर दी. जज ने मामले की जांच सात दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है. बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई की हिंसा के कई मामलों में केस दर्ज किए गए थे. इन मामलों में बुशरा बीबी ने जमानत की अपील की थी.
पिछले साल 9 मई को भड़की थी हिंसा
पिछले साल जब इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो पीटीआई पार्टी समर्थकों ने इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी थी। हिंसा ने देश भर में नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। लाहौर में एक शीर्ष सैन्य कमांडर के घर और रावलपिंडी में सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई। इमरान खान (उम्र 71 वर्ष) कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। उनके साथ बुशरा बीबी भी जेल में हैं.
पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार दो महीने से ज्यादा नहीं चलेगी. इमरान खान ने 9 मई की हिंसा में पीटीआई समर्थकों के शामिल होने से भी इनकार किया है.
(For more news apart from Pakistan News: Bail plea of Imran Khan's wife Bushra Bibi rejected in 12 cases related to violence, stay tuned to Rozana Spokesman)