Imran Khan News: इमरान खान को राहत नहीं, अब तोशाखाना, अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में भी हुए गिरफ्तार

Rozanaspokesman

विदेश, पाकिस्तान

 गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान पहले से ही अदियाला जेल में बंद हैं।

No relief for Imran Khan, now Toshakhana, Al-Qadir also arrested in corruption case

Imran Khan News, No relief  for Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान पहले से ही अदियाला जेल में बंद हैं। वहीं अब पाकिस्तान के शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले और तोशाखाना उपहार मामले में भी गिरफ्तार किया है। 

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा गिरफ्तारी वारंट की पुष्टि किए जाने और अदियाला जेल अधीक्षक को वारंट तामील कराने का निर्देश दिए जाने के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सोमवार को खान को गिरफ्तार कर लिया। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी सोमवार को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब सहायक निदेशक मुहम्मद आसिफ और वकारुल हसन के नेतृत्व में एनएबी की टीम जिला जेल (अदियाला), रावलपिंडी पहुंची और जेल अधीक्षक के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट तामील किया।’’

इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी वारंट के तामील होने का मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना और अल-कादिर मामलों में भी गिरफ्तार किया गया है। अदालत से उनका रिमांड मिलने के बाद एनएबी टीम जेल में उनसे पूछताछ करेगी।

इमरान खान अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में अदियाला जेल में बंद हैं। अल-कादिर ट्रस्ट मामला 190 मिलियन पाउंड यानी करीब 50 अरब रुपये के हस्तांतरण का है, जो ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी डीलर से रकम वसूलने के बाद पाकिस्तान भेजा था। उस समय प्रधानमंत्री होने के नाते, खान ने इसे राष्ट्रीय निधि में जमा करने के बजाय, व्यवसायी को कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए लगभग 450 अरब रुपये के जुर्माने को आंशिक रूप से निपटाने के लिए राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

बताया जाता है कि इसके बदले में प्रॉपर्टी डीलर ने पंजाब के झेलम जिले के सोहावा क्षेत्र में अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा स्थापित ट्रस्ट को लगभग 57 एकड़ जमीन उपहार में दी। डॉन की खबर में कहा गया है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने पहले एनएबी अभियोजक से दो मामलों में जमानत याचिकाओं पर पुन: विचार करने के लिए खान की अपील की स्थिति के बारे में पूछा था। अभियोजक ने बताया कि याचिकाएं इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में लंबित हैं और अब तक कोई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं किया गया है।

अदालत ने तोशाखाना उपहार मामले में भी खान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था, जो उस मामले से अलग है जिसमें उन्हें अगस्त में दोषी ठहराया गया था और गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत दे दी गई थी। वह मामला तोशाखाना से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा दायर किया गया था।. नवीनतम गिरफ्तारी वारंट एनएबी द्वारा दायर मामले में जारी किया गया। एनएबी ने खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसे दो मामलों में जांच पूरी करने की आवश्यकता थी। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। (pti)