Pakistan News: पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के सिख अब नहीं कर सकेंगे शादी
बैठक के नतीजों के मुताबिक, शादी के लिए सिख लड़के-लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए.
Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि प्रांतीय सिख अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, जिसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के सिख शादी करने के लिए अयोग्य होंगे. बुधवार को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान के सिख अधिनियम में नए संशोधन अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में होने वाले हैं।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिख आनंद विवाह अधिनियम 2018 में कुछ संशोधन किए जाएंगे, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के सिखों को विवाह के लिए अयोग्य बनाना शामिल है, और इसे जल्द ही कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी। बैठक में लाहौर, ननकाना साहिब, पंजा साहिब, डेरा साहिब और पेशावर के प्रमुख ग्रंथी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सिख एक्ट में कई संशोधनों की सिफारिश की गई.
संशोधित कानून के मुताबिक शादी गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा के मुताबिक होगी. जोड़े को एक फॉर्म भरकर शादी के 30 दिनों के भीतर आधिकारिक रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के सदस्य रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि यूनियन काउंसिल सभी शादियों का रिकॉर्ड रखेगी। बैठक के दौरान सुलह परिषद, विवाह रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
बैठक के नतीजों के मुताबिक, शादी के लिए सिख लड़के-लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए. इस बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी मुद्दे पर पांच सदस्यीय संगत अपना प्रस्ताव रखेगी. यह भी निर्णय लिया गया कि तलाक लेने वाले जोड़े को यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस भेजना होगा, जो नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक सुलह समिति का गठन करेगा। यदि जोड़ा 90 दिनों के बाद मेल-मिलाप करने में विफल रहता है, तो एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
(For more news apart from Sikhs below 18 years of age will no longer be able to marry in Pakistan news in hindi , stay tuned to Rozana Spokesman)