Pakistan Child Marriage: पाकिस्तान में बढ़ेगी लड़कियों की शादी की उम्र, सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश
पाकिस्तान की पंजाब सरकार के समक्ष बाल विवाह रोकथाम विधेयक 2024-25 का प्रस्ताव रखा है।
Pakistan Child Marriage: पाकिस्तान में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बाल संरक्षण कल्याण ब्यूरो (सीपीडब्ल्यूबी) ने पाकिस्तान की पंजाब सरकार के समक्ष बाल विवाह रोकथाम विधेयक 2024-25 का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव का लक्ष्य लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 साल करना है।
सीपीडब्ल्यूबी अध्यक्ष सारा अहमद ने पंजाब के गृह सचिव नुरुल अमीन मेंगल को बाल विवाह की हानिकारक प्रथा से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। पाकिस्तान जनसांख्यिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2017-18 का हवाला देते हुए, अहमद ने खुलासा किया कि पंजाब में 20 से 24 वर्ष की आयु की 18 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हुई थी, जबकि 2 प्रतिशत की शादी 15 साल की उम्र से पहले हुई थी।
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डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रांतीय विधानसभा (एमपीए) के सदस्य और सीपीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष के रूप में, सारा अहमद इस महत्वपूर्ण विधायी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गृह विभाग का समर्थन जुटा रही हैं. प्रस्तावित पंजाब बाल विवाह रोकथाम विधेयक, 2024 प्राचीन बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के आधुनिकीकरण के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर बाल विवाह से प्रभावित युवा लड़कियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र कल्याण की रक्षा करना है।
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