इमरान खान को राहत, एक मामले में हत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज
अदालत ने इमरान खान के खिलाफ हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया है.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हत्या के मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर अस्वीकार कर दिया गया है। इमरान खान के वकील नईम पंजुथा ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है. उन्होंने सोमवार को कहा कि एक अदालत ने इमरान खान के खिलाफ हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया है.
नईम पंजुथा ने ट्वीट किया, "क्वेटा के अंदर बिजली रोड पुलिस स्टेशन में खान साहब के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। आज उस एफआईआर को खारिज कर दिया गया। आज उन्हें उस मामले में बरी कर दिया गया।" गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद से इमरान खान मुसीबतों से घिरे हुए हैं और तब से इमरान खान 100 से ज्यादा मामलों का सामना कर रहे हैं. इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें इसी महीने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया है और 3 साल जेल की सजा सुनाई है.