Anil Ambani News: अनिल अंबानी की बढ़ी मुश्किलें, चुकाने होंगे 154.5 करोड़ रुपए! नहीं तो संपत्ति होगी कुर्क
सेबी ने इन इकाइयों से 15 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा है।
Anil Ambani have to pay Rs 154.50 crore to SEBI latest News In Hindi: मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी अच्छी वापसी कर रहे हैं लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सेबी ने उनसे 154.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. दरअसल, बाजार नियामक सेबी ने अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस समेत छह इकाइयों को नोटिस जारी कर 154.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। कंपनी को यह नोटिस फंड के दुरुपयोग को लेकर दिया गया है.
सेबी ने इन इकाइयों से 15 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा है। ऐसा न करने पर संपत्ति और बैंक खाते जब्त करने की चेतावनी दी गई है।
जिन इकाइयों को नोटिस भेजा गया है उनमें क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लि. (अब सीएलई प्राइवेट लि.), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लि., रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लि., रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लि. और रिलायंस क्लीनजेन लि. शामिल हैं. इन इकाइयों द्वारा जुर्माना न भरने पर डिमांड नोटिस आया है. सेबी ने इन कंपनियों पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया है. (Anil Ambani have to pay Rs 154.50 crore to SEBI latest News In Hindi)
नियामक ने इन इकाइयों को छह अलग-अलग नोटिस में 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हर कंपनी को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इसमें ब्याज और वसूली शुल्क शामिल हैं, बकाया भुगतान न करने की स्थिति में नियामक इन संस्थाओं की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करके और बेचकर राशि की वसूली करेगा। इसके अलावा उनके बैंक खाते भी कुर्क किये जायेंगे.
इस साल अगस्त में सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 24 अन्य संस्थाओं पर कंपनी से धन के दुरुपयोग के आरोप में पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें पांच साल के लिए बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधन का पद संभालने से भी रोक दिया गया था।(Anil Ambani have to pay Rs 154.50 crore to SEBI latest News In Hindi)
हाल ही में सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और पांच सालों के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमुख पद से दूर रहने की हिदायत दी कंपनियों और कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों पर पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा.
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