दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा: शाह बोले- दिल्ली न पूर्ण राज्य, न पूर्ण UT, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार
शाह ने कहा कि संविधान में एक प्रावधान है जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की इजाजत देता है.
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में एक प्रावधान है जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की इजाजत देता है. अनुच्छेद 239 AA के तहत संसद को दिल्ली के मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है. अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केवल अपना पसंदीदा हिस्सा ही पढ़ा.
उन्होंने कहा कि दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है और न ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है. पंडित नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डाॅ. अंबेडकर जैसे कई महान नेताओं ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था. नेहरू ने कहा कि दिल्ली में तीन-चौथाई संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए इसे केंद्र सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की समस्या 1993 से शुरू हुई. दिल्ली में कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कभी बीजेपी की सरकार रही, इस दौरान कभी झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि दोनों का मकसद सेवा करना था. साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं.
समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार पाने की नहीं, बल्कि अपना बंगला बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विजिलेंस पर कब्ज़ा करने की है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों को अपने गठबंधन के बजाय दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए. (विपक्षी) गठबंधन के बावजूद, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे।
इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर दिल्ली में इसी तरह उत्पीड़न जारी रहा तो सरकार अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे बिल लाती रहेगी. अगर सरकार को लगता है कि घोटाला हुआ है तो ये बिल लाने की जरूरत क्यों थी? आपके पास ईडी, सीबीआई, आईटी है तो, आप उनका उपयोग क्यों नहीं करते?