पहलवानों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, कहा- FIR दर्ज हुई

Rozanaspokesman

देश

मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. 

Now the Supreme Court will not hear the petition of the wrestlers

New Delhi: WFI अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, उनकी मांग बृजभूषण पर FIR दर्ज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने आगे कहा कि अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं।

 इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए? इतना ही नहीं कोर्ट ने पूछा कि कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम यह याचिका बंद कर रहे हैं.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया है, जब जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है। जंतर-मंतर पर बुधवार देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आई हैं।

बता दें कि लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स झड़प के बाद गुरुवार को कहा कि हम सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे।

बता दें कि मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे. नाबालिग की शिकायत पर पहली एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया है. वहीं दूसरी एफआईआर में धारा 345, धारा 345(ए), धारा 354 (डी) और धारा 34 लगाई गई हैं.