GST 2.O : दूध-पनीर, से रोटी तक अब 0% GST,दवाएं-बीमा पॉलिसी भी लिस्ट में, 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

Rozanaspokesman

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सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया गया है।

From milk-cheese to roti, now 0% GST, changes will be implemented from 22 September news in hindi

GST 2.0 Reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसका उद्देश्य आम जनता, छोटे व्यवसायियों और किसानों को राहत प्रदान करना है। इन निर्णयों के तहत, जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने बैठक के बाद इस बदलाव की जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि कुछ जरूरी चीजों पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो कर दिया गया है. इसमें जीवन रक्षक दवाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर दूध, छेना, पनीर तक शामिल हैं. आइए जानते हैं ऐसे सामानों के बारे में विस्तार से जिन्हें टैक्स से छूट दी गई है. ये नए रेट्स 22 सितंबर से लागू होंगे.

इन फूड प्रोडक्ट पर अब जीरो जीएसटी वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सामानों की लिस्ट भी शेयर की, जिनपर अब तक 5 से लेकर 18 फीसदी तक जीएसटी लागू था, लेकिन ताजा बदलाव के तहत इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है, मतलब इन सामानों को Zero GST के दायरे में लाया गया है. इसमें खासतौर पर कई फूड प्रोडक्ट शामिल हैं. जैसे, रेडी टू ईट पराठा को अब 18 फीसदी की जगह टैक्स फ्री कर दिया गया है. इस कैटेगरी में शामिल किए गए अन्य प्रोडक्ट की लिस्ट देखें...

खाद्य पदार्थों पर बड़ी राहत

- दूध (यूएचटी), छेना, पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले) पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

- रोटी, चपाती, पराठा और पिज्जा ब्रेड को भी जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

- मक्खन, घी, बटर ऑयल, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट, आटा-मैदा से बने तैयार खाद्य उत्पाद, पास्ता, नूडल्स, केक, बिस्किट, आइसक्रीम आदि पर टैक्स 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू जैसे सूखे फलों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

- ड्राईफ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता, हेजलनट, पाइन नट्स आदि पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

- चीनी, गुड़, शुगर सिरप पर 12 फीसदी से टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

- मिठाई, नमकीन, जैम, जेली, आचार, सॉस, आइसक्रीम जैसी चीजों पर भी अब केवल 5% जीएसटी।

- 5 से 0 में जाने वाले खाद्य पदार्थ: यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं।

- 12-18 से पांच फीसदी पर आने वाले: खाने के आइटम- सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रीजर्व्ड मीट शामिल हैं।

मांस, मछली और समुद्री उत्पाद, अन्य पदार्थ
सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स, फिश कैवियार, समुद्री भोजन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
तेंदू पत्ता, काथा, और अन्य हर्बल उत्पादों पर टैक्स 18% से घटकर 5%।
माल्ट, स्टार्च, सब्जियों से बने थिकनर, और ग्लिसरॉल पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया।
एनीमल फैट्स, मछली का तेल, घी जैसे पशु तेलों पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा।

दवाएं और हेल्थ-लाइफ पॉलिसी पर जीएसटी खत्म 
सरकार ने इसके अलावा जीरो जीएसटी के दायरे को और बढ़ाते हुए राहत का ऐलान किया है, उनमें दवाएं और इंडिविजुअल हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तक शामिल हैं, जिन्हें टैक्स फ्री किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक,

- 33 जीवन रक्षक दवाओं पर 12% की जीएसटी दर समाप्त
- तीन कैंसर की दवाइयां भी शामिल
- गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा
वहीं बैठक में लिए गए एक और बड़े फैसले में इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त किया गया है. इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया है.

जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद दूध, पनीर, रोटी, पराठा, मक्खन, घी, ड्राईफ्रूट्स और मिठाई जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी दरों में यह बदलाव त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया गया है।

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