Supreme Court News: 'हर निजी संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया.
Supreme Court big decision on private properties Government News in Hindi: क्या सरकार समाज के नाम पर किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति जब्त कर सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्ति का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकती, जब तक इसमें सार्वजनिक हित शामिल न हो।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया. पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में कहा कि निजी स्वामित्व से संबंधित सभी संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित में हैं और समुदाय के स्वामित्व में हैं।(supreme court big decision on private properties News in Hindi)
इसके अलावा कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा अय्यर के पिछले फैसले को भी बहुमत से खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अय्यर के पिछले फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। कहा गया कि पुराना शासन एक खास आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था.
सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसले को पलट दिया
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद समाजवादी मॉडल अपनाने वाले फैसलों को पलट दिया और फैसला सुनाया कि राज्य आम अच्छे के लिए सभी निजी संपत्ति को जब्त कर सकता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ फैसले गलत हैं कि किसी व्यक्ति के सभी व्यक्तिगत संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन हैं। न्यायालय की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं है, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है।
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