Supreme Court: 'LMV लाइसेंस वाले 7500 KG तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के हकदार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Rozanaspokesman

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सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

SC LMV licence holder transport vehicle weight 7500 kg news In Hindi

SC verdict on LMV licence holder transport vehicle with weight up to 7,500 kg news In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों यह फैसला सुनाया है. 

अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं. मुख्य न्यायाधीश सहित चार न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय ने कहा कि यह मुद्दा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों की आजीविका से संबंधित है।

यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से मुआवजे के दावों के विवादों का कारण बन रहा था, जिनमें एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की तरफ से ट्रांसपोर्ट वाहन चलाए जा रहे थे।

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