Supreme Court: सेम सेक्स मैरिज को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को SC ने किया खारिज, कहा- 'फैसले में कोई कमी नहीं'

Rozanaspokesman

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सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर कोर्ट के दिए गए फैसले में कोई कमी नहीं है।

Supreme Court rejects review petition filed regarding same sex marriage News In Hindi

Supreme Court rejects review petition filed regarding same sex marriage News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'सेम सेक्स मैरिज' यानी समलैंगिक विवाह को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह के मामले में पूर्व में दिए फैसले पर फिर से विचार करने से साफ इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर कोर्ट के दिए गए फैसले में कोई कमी नहीं है। इसलिए इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सेम सेक्स मैरिज पर यह अहम फैसला सुनाया है। 

कोर्ट में अक्टूबर 2023 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी थी। वहीं, पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने अक्टूबर 2023 में लिए गए पूर्व जजों के फैसले को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

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