2000 रुपये का नोट बदलने के लिए पहचान पत्र जरूरी या नहीं? RBI को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने दिया ये जवाब

Rozanaspokesman

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 इससे पहले 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी.

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New Delhi:  बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हजार रुपये का नोट बदलने के आरबीआई की अधिसूचना के खिलाफ डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (10 जुलाई) को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि यह कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय से संबंधित मामला है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई अपील को खारिज कर दिया।

पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा, ''यह कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय का मामला है।''

बतो दें कि याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना था कि बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है. 

 इससे पहले 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी.  हाई कोर्ट  ने कहा था कि यह निर्णय लोगों को असुविधा से बचाने के लिए लिया गया और वह किसी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता।

इसने कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय त्रुटिपूर्ण या मनमाना है या यह काले धन, धनशोधन, मुनाफाखोरी या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी।

उपाध्याय ने कहा था कि अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा भी 2,000 रुपये के नोट किसी मांग पर्ची और आधार कार्ड जैसे पहचान प्रमाणपत्र के बिना बदले जा रहे हैं।