Electoral Bonds Case Update: चुनावी बॉन्ड डेटा के साथ SBI तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी पूरी जानकारी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) तक बैंक को चुनावी बॉन्ड(Electoral Bond Case) से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने को कहा था.
Electoral Bonds Case Update: सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी साझा करने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज करने के बाद आज (12 मार्च) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कथित तौर पर अपने डेटा के साथ तैयार है। एसबीआई को यह जानकारी बैंक बंद होने से पहले तक देनी होगी . दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) तक बैंक को चुनावी बॉन्ड(Electoral Bond Case) से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने को कहा था.
रिपोर्ट के मुताबिक, एसबीआई चुनावी बॉन्ड डेटा के साथ तैयार है और विसंगतियों से बचने के लिए डेटा की मैपिंग जरूरी थी। बैंक ने कहा कि ग्राहक अब अपना नाम छिपा नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका खुलासा करने का आदेश दिया है।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बैंक द्वारा साझा की गई सारी जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया था। यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के अलावा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पारित किया।
गौरतलब है कि इससे पहले इसी पीठ ने 15 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की विवादास्पद चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया. इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से फंड दिया जा सकता है। इस योजना की घोषणा सरकार ने 2017 में की थी और 2018 में इसे वैध कर दिया गया। ये चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में कुल चार बार जारी किए जा सकते हैं. कानून के मुताबिक, राजनीतिक दल यह बताने के लिए बाध्य नहीं थे कि उन्हें चंदा कहां से मिला।
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