Omar Abdullah News: उमर अब्दुल्ला को नहीं मिल रहा तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को भेजा नोटिस

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उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

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Omar Abdullah News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग की थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है. उमर अपनी पत्नी पर लगे क्रूरता के आरोप साबित नहीं कर सके. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा, ''फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है. क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे. हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और अपील खारिज की जाती है।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को निर्देश दिया था कि वह पायल को अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर प्रति माह 1.5 लाख रुपये का भुगतान करें। इसके अलावा उन्हें अपने दोनों बेटों की शिक्षा के लिए 60,000 रुपये प्रति माह देने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने यह आदेश पायल और दंपत्ति के बेटों की याचिका पर दिया. याचिका 2018 ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें लड़कों के वयस्क होने तक क्रमशः 75,000 रुपये और 25,000 रुपये के अंतरिम रखरखाव का आदेश दिया गया था।

उमर अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि वह बच्चों की देखभाल करने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उनकी पत्नी लगातार उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति को गलत बता रही है। फैमिली कोर्ट ने उमर को तलाक देने से इनकार कर दिया. पारिवारिक अदालत ने अगस्त 2016 में तलाक की याचिका खारिज कर दी।

उमर ने सितंबर 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी साल 1994 में हुई थी। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक, वे 2009 से अलग रह रहे हैं।

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