GST Council Meeting: नया GST प्लान लागू होने पर इन चीजों पर मिलेगी राहत, जानिए क्या कुछ होगा सस्ता

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जीएसटी कर स्लैब में बदलाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इससे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें प्रभावित होंगी।

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GST Council Meeting: केंद्र सरकार जीएसटी कर स्लैब में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बदलाव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और आम लोगों और कारोबारियों को राहत पहुंचाना है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना है, जिससे आम लोगों और कारोबारियों दोनों को लाभ हो। इससे उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा को साकार करना था। जीएसटी लागू होने के बाद से यह भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वर्तमान में, जीएसटी में पांच मुख्य स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अतिरिक्त, सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए 0. 25% और 3% के दो विशेष स्लैब भी मौजूद हैं।

समय-समय पर जीएसटी परिषद, जो कि देश में अप्रत्यक्ष करों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, दरों में बदलाव और कर प्रणाली को सरल बनाने पर विचार करती रही है। जीएसटी को लागू हुए लगभग आठ साल हो चुके हैं, और अब इसमें बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है।

सबसे अहम प्रस्तावों में से एक 12% के जीएसटी स्लैब को खत्म करना है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 12% स्लैब में आने वाले उत्पादों को या तो 5% या 18% के स्लैब में डाल दिया जाए। यदि ऐसा होता है, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं, विशेषकर मध्यम और निम्न-आय वर्ग के परिवारों के लिए। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं और विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती के लिए सुझाव मांगे हैं।

आम लोगों पर असर
जीएसटी कर स्लैब में बदलाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इससे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें प्रभावित होंगी। इससे कुछ वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, जबकि कुछ की बढ़ सकती हैं।

 (Goods falling under 12 per cent GST slab news in Hindi) 

12%  जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं: मक्खन, घी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बादाम, मोबिल, फलों का रस, सब्जियों, फलों, मेवों या पौधों के अन्य भागों से बनी वस्तुएं, जिनमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, पैक्ड नारियल पानी, छाता आदि शामिल हैं।

12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली सेवाएं: होटल आवास (प्रति रात्रि टैरिफ 7,500 रुपये तक), गैर-इकोनॉमी क्लास में हवाई मार्ग से यात्री परिवहन, कुछ निर्माण कार्य, कुछ मल्टीमॉडल परिवहन सेवाएं और कुछ पेशेवर कार्य।

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