Bombay High Court News: नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से संबंध बनाना भी रेप- बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला

Rozanaspokesman

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नागपुर की बेंच ने यह फैसला एक ऐसे शख्स की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की.

Bombay High Court consensual sex with minor wife is rape News In Hindi

Bombay High Court Having consensual sex with minor wife also rape News In Hindi: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है.  बॉम्बे हाई कोर्ट  ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ अगर सहमति से यौन संबंध बनाता है, तो भी उसे रेप माना जाएगा और उस पर बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।

बता दे कि नागपुर की बेंच ने यह फैसला एक ऐसे शख्स की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. दोषी का तर्क था कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाए गए थे और उस समय वह उसकी पत्नी थी. ऐसे में इसे रेप नहीं कहा जा सकता है.

लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि यह कहा जाना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ संभोग बलात्कार है, चाहे वह विवाहित हो या नहीं। "

हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया, "जब कथित तौर पर पत्नी बनाई गई लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाना बचाव का रास्ता नहीं. बेंच ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को दी गई सजा और 10 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा.

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