Patanjali Misleading Ad Case: बाबा रामदेव को आज भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली माफी, 23 अप्रैल को फिर पेश होने को कहा
रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से माफी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने माफी देने से इनकार कर दिया.
Patanjali Misleading Ad Case Update: पतंजलि के कथित भ्रामक विज्ञापन के मामले में मंगलवार को भी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा रामदेव को माफी देने से भी इनकार कर दिया और उन्हें 23 अप्रैल को दोबारा पेश होने का आदेश दिया. रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.
दरअसल, बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से माफी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने माफी देने से इनकार कर दिया. जस्टिस हिमा कोहली ने रामदेव से पूछा कि बाबा रामदेव जी आपने जो भी किया है, क्या हमें आपको माफ कर देना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया? इस पर रामदेव ने कहा कि हमने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है, हम अभी भी माफी मांग रहे हैं.
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के माफी हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने 'भ्रामक' विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर दो अलग-अलग हलफनामों में, रामदेव और बालकृष्ण ने पिछले साल 21 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निहित 'बयान के उल्लंघन' के लिए बिना शर्त माफी मांगी है।
(For more news apart fromPatanjali Misleading Ad Case Baba Ramdev still hasn't received apology from Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)