यस बैंक की दबाव वाली संपत्तियों के हस्तांतरण मामले में अदालत ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा

Rozanaspokesman

देश

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की है।

HC seeks response from Centre, RBI on transfer of Yes Bank's stressed assets

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यस बैंक से 48,000 करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्तियों के पोर्टफोलियो को जेसी फ्लॉवर्स एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हस्तांतरण की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की अपील करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बाजार नियामक सेबी से जवाब मांगा है।

राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को ऐसे किसी भी भविष्य के समझौते / लेनदेन की जांच करने और बैंकों / गैर बैंकिंग या अन्य वित्तीय संस्थानों और संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के बीच करार को विनियमित करने के लिए समिति की सिफारिशों के अनुसार व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की अपील की।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायामूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अन्य पक्षों से चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की है। पीठ ने हालांकि औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। न्यायालय ने यस बैंक लिमिटेड और जेसी फ्लॉवर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। स्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव और अधिवक्ता सत्य सभरवाल पेश हुए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस याचिका के माध्यम से वह निजी बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त बढ़ते भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता है।.