नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच अधिकारी को 26 सितंबर तक फाइलें पेश करने का निर्देश
ईडी का दावा है कि गांधी परिवार यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था।
New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच अधिकारी को 26 सितंबर को केस फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में चल रहे इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। (Rouse Avenue Court issues major verdict in National Herald case news in hindi)
अदालत ने बताया कि उसके आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईसीआईआर और भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी द्वारा दर्ज शिकायत की काॅपी जमा की है। इससे पहले भी अदालत ने मामले की अन्य फाइलों की जांच की थी। अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को भी टाल दिया था, यह कहते हुए कि मामले की फाइलों की और गहराई से जांच आवश्यक है।
ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा व आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर षड्यंत्र रचना और मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है।
आरोप है कि 2000 करोड़ रुपये मूल्य की एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया, जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है।
ईडी का दावा है कि गांधी परिवार यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था और एजेएल की संपत्तियां मात्र 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले अधिग्रहित की गई।
यह मामला यंग इंडियन द्वारा कांग्रेस को 50 लाख रुपये का भुगतान करके एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) से 90 करोड़ रुपये की ऋण राशि वसूलने का अधिकार प्राप्त करने के आरोपों से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।
ईडी के अनुसार, प्रस्तावित आरोपियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी से एजेएल का अधिग्रहण किया, जिसके पास 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय और प्रस्तावित आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद 14 जुलाई को संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
12 जुलाई को अदालत के समक्ष खंडन दलीलों में, एएसजी एस वी राजू ने कहा कि यंग इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और अब भी इसमें शामिल है। राजू ने जोर देकर कहा कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेने के पर्याप्त आधार थे।
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