Indian Railways: कन्फर्म टिकट के साथ ये दस्तावेज भी हैं जरूरी, नहीं तो ट्रेन से उतार देगा टीटी ? जानिए रेलवे का ये कानून

Rozanaspokesman

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ज्यादातर लोग ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर यात्रा करते हैं और ई-टिकट के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं.

Indian Railways These documents also necessary with confirmed ticket

Indian Railways These documents are also necessary along with confirmed ticket News In Hindi: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और भारतीय रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें चलाता है। जब लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि यह कई सुविधाएं प्रदान करती है और टिकट भी उड़ानों से सस्ता है।

ज्यादातर लोग ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर यात्रा करते हैं और ई-टिकट के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जिसका प्रिंटआउट लेकर वे यात्रा करते हैं। हालांकि, कई बार लोग अपने साथ ई-टिकट और आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टिकट और आईडी न होने पर टीटीई यात्री को ट्रेन से उतार सकता है?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर किसी यात्री के पास ई-टिकट और वैध पहचान पत्र नहीं है तो उसे यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती और टीटीई उसे ट्रेन से उतार सकता है.

ई-टिकट के साथ आईडी भी जरूरी 

आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। ई-टिकट के साथ आपको अपना आईडी प्रूफ भी रखना होगा। यदि आपके पास मूल आईडी नहीं है, तो टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है और यहां तक ​​कि आपको ट्रेन से बाहर भी निकाल सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बिना आईडी प्रूफ के ई-टिकट की पहचान नहीं होती है।

बिना आईडी के आपको बिना टिकट माना जाएगा

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और आपने अपना मूल आईडी प्रूफ अपने साथ नहीं रखा है, तो आपको बिना टिकट यात्री माना जाएगा। ऐसे में रेलवे न सिर्फ जुर्माना लगा सकता है, बल्कि आपको ट्रेन से उतारने का अधिकार भी सुरक्षित रख सकता है. अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है भी तो बिना आईडी प्रूफ के वह टिकट किसी काम का नहीं रहेगा।

कितना लगेगा जुर्माना?

अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो टीटी आपको बिना टिकट यात्री समझेगा और आपसे जुर्माना वसूल करेगा। यह जुर्माना आपकी यात्रा की श्रेणी पर निर्भर करेगा। सबसे पहले, टीटी आपके टिकट की कीमत वसूलेगा, जो आपके टिकट के रूट के अनुसार होगी। इसके अलावा अगर आप एसी बोगी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 440 रुपये का जुर्माना देना होगा और अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो 220 रुपये का जुर्माना लगेगा. जुर्माना भरने के बाद भी आपको सीट नहीं मिलेगी. 

अगर आप सोचते हैं कि जुर्माना भरने के बाद आप आराम से यात्रा करेंगे तो यह गलत है। जब टीटी आपका ई-टिकट रद्द करता है तो आपकी सीट भी रद्द हो जाती है। अब दोबारा जुर्माना और टिकट का पैसा देने पर भी दोबारा सीट नहीं मिलेगी। अगर टीटी आपकी बात से सहमत नहीं है तो वो आपको ट्रेन से उतार भी सकता है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी उम्र साबित करने वाला आईडी प्रूफ रखना भी जरूरी है। यदि उनके पास मूल आईडी नहीं है, तो उनका ई. टिकट भी अवैध माना जाएगा. इसलिए ट्रेन से यात्रा करते समय ई-टिकट के साथ अपना आईडी प्रूफ भी जरूर ले जाएं, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी न हो।