RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को आज सजा सुनाएगी अदालत
रॉय को 18 जनवरी, 2025 को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया।
RG Kar rape-murder case Court will sentence Sanjay Roy News In Hindi: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑन-ड्यूटी जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट थोड़ी ही देर में सजा सनाएगी. दोषी संजय रॉय को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को सजा सुनाए जाने के लिए सियालदह कोर्ट लाया गया है। कई पुलिस वाहनों की सुरक्षा में, रॉय लगभग 500 पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती के बीच कोर्ट पहुंचे, ताकि व्यवस्था बनी रहे। बता दे कि उसे उम्रकैद या फांसी हो सकती है। सेशन जज अनिर्बान दास ने घटना के 162 दिन बाद 18 जनवरी को संजय को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीड़िता के माता-पिता, जो अदालत में भी मौजूद थे, ने विपरीत भावनाएँ व्यक्त कीं - जबकि उसके पिता ने न्यायपालिका में अपने विश्वास की पुष्टि की, उसकी माँ ने सीबीआई जाँच की आलोचना की, आरोप लगाया कि अन्य अपराधी अभी भी फरार हैं। उन्होंने भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कड़ी सजा की माँग की।
पूरे देश को हिला देने वाले इस मामले में 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की गई थी। रॉय को 18 जनवरी, 2025 को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया। इन आरोपों में गंभीर दंड शामिल हैं: धारा 64 में कम से कम 10 साल की कैद, धारा 66 में कम से कम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड और धारा 103(1) में हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
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