पूर्व मंत्री हत्याकांड: सांसद को गिरफ्तारी से राहत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट

Rozanaspokesman

देश

अदालत शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

Ex-minister murder case: Court to hear plea challenging MP's relief from arrest
Ex-minister murder case: Court to hear plea challenging MP's relief from arrest

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी। अदालत शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में आरोपी अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने सनसनीखेज हत्या के मामले में नेता को अग्रिम जमानत देने पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को सुना। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं।’’

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे। अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में जांच के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को पूरक आरोप पत्र दायर किया।