Dream 11 पर लगेगा बैन! लोकसभा में पास हुआ बिल, क्या होगा ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य?

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यदि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025" पारित हो जाता है, तो ड्रीम11 और माई11सर्किल जैसे प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधित हो जाएंगे

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Dream 11 Banned in India Latest News in Hindi:  लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025’ ‘वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म’ का अंत कर सकता है जिनकी भारतीय खेलों, विशेषकर क्रिकेट के प्रायोजन बाजार में हिस्सेदारी है। इस विधेयक का उद्देश्य तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक को विनियमित करना है जो देश के ई-स्पोर्ट्स जगत के लिए एक सुखद खबर है। (Online Gaming Promotion and Regulation Bill 2025 News in Hindi) 

बता दें, अगर संसद में "ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025" पारित हो जाता है, तो ड्रीम11 और माई11सर्किल जैसे प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधित हो जाएँगे और उन्हें ऑनलाइन जुआ माना जाएगा।

आज कैबिनेट में पेश किया गया यह विधेयक, पैसे पर आधारित सभी ऑनलाइन गेम्स को गैरकानूनी घोषित करता है, चाहे उनमें कौशल हो या संयोग।

इस विधेयक के तहत, ड्रीम11, माई11सर्किल, एमपीएल, विंज़ो, गेम्सक्राफ्ट, 99गेम्स, खेलोफैंटेसी, गेम्स24x7, पोकरबाज़ी, रम्मी और परिमैच जैसे प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधित होंगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 4 लाख कंपनियाँ, 2 लाख नौकरियाँ, 25,000 करोड़ रुपये का निवेश और 20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी संग्रह खतरे में पड़ सकता है।

देश का ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार वर्तमान में 3.7 अरब डॉलर का है और 2029 तक इसके दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 9.1 अरब डॉलर होने का अनुमान है। हालाँकि, आज के राजस्व का 86 प्रतिशत हिस्सा असली पैसे वाले खेलों से आता है।

गेमिंग अधिकारियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध गेमिंग उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। उनका कहना है कि अगर यह कानून पारित हो जाता है, तो उन्हें अपना परिचालन बंद करना पड़ सकता है और राजस्व अर्जित करने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा।

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रस्तावित विधेयक पर तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

AIGF ने तर्क दिया कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो करोड़ों असली गेमर्स प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें अनियमित ऑपरेटरों द्वारा संचालित अवैध साइटों और जुआ नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। फेडरेशन ने कहा, "अगर यह विधेयक लागू हो जाता है, तो इससे गंभीर नुकसान होगा और खिलाड़ी रातोंरात कामचलाऊ ऑपरेटरों के हाथों में चले जाएँगे।"

गेमिंग संस्था ने ज़ोर देकर कहा कि प्रतिबंध लगाने के बजाय, सरकार को प्रगतिशील नियमन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना उद्योग के लिए "मृत्यु की घंटी" होगी और इससे लाखों खिलाड़ी प्रभावित हो सकते हैं और इस क्षेत्र को नुकसान पहुँच सकता है।

फैंटेसी गेमिंग, जिसमें असली पैसे से खेलना शामिल है, का संचालन करने वाली एक प्रमुख कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने विधेयक प्रस्तावित करने से पहले इस क्षेत्र के साथ कोई बातचीत या परामर्श नहीं किया था।

क्या है ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक? (What is Online Gaming Regulation Bill) 
ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, जिसे ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा कानून है जो ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और शैक्षिक तथा सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वे स्किल पर आधारित हों या किस्मत पर, पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। इन खेलों को पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।

 ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा: ई-स्पोर्ट्स को भारत में एक वैध और प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। सरकार ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए नियम बनाएगी।

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण: एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण बनाया जाएगा जो गेमिंग से जुड़े नियमों की निगरानी करेगा और यह तय करेगा कि कौन सा गेम मनी गेम है।

सामाजिक और शैक्षिक गेम्स को प्रोत्साहन: सरकार शैक्षिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी और मान्यता देगी।

अपराध और सजा के प्रावधान: विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जैसे कि 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।

नियम बनाने की शक्ति: सरकार को इस विधेयक को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा।

इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना और युवाओं को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों से बचाना है। साथ ही, यह ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेम्स को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

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