Online Gaming Bill: Dream11,Mycircle पर लगेगा बैन? ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा मे बिना चर्चा के पास,जानें अपडेट

Rozanaspokesman

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ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है।

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Dream11, Mycircle banned in India? Latest News in Hindi: राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित हो गया है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था। अब यह विधेयक कानून बनने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। (Dream11, Mycircle banned in India news in hindi) 

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद उच्च सदन ने इसे मंजूरी दे दी।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 बुधवार को लोकसभा और गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया। इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाने और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ऐसे गेम्स के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का प्रावधान है।

 सूत्रों के अनुसार, संसद से पास किए गए बिल में पैसे के इस्तेमाल से खेली जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई है। इन गेम्स के कारण बच्चों और युवाओं को इसकी लत लग जाती है। इसके अलावा उन्हें वित्तीय नुकसान भी होता और इस कारण आत्महत्याएं भी होती हैं। सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवाते हैं। 

सूत्र के अनुसार, सरकार ने महसूस किया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है और इसलिए केंद्र ने लोगों के लोगों की भलाई के लिए राजस्व हानि का जोखिम उठाने का भी फैसला किया है। सूत्र ने कहा, "एक मोटा अनुमान है कि हर साल 45 करोड़ लोग अपना पैसा गंवाते हैं। उन्हें इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपये होने का कुल नुकसान होने का अनुमान है।"

ऑनलाइन गेमिंग पर विधेयक में दोषियों को सजा के प्रावधान क्या?

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक में दोषियों के लिए सख्त सजा के प्रावधान हैं। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा देता है, तो उन्हें निम्नलिखित सजाएं हो सकती हैं :

-ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा देने पर तीन साल तक की कैद और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- यदि कोई व्यक्ति या कंपनी बार-बार अपराध करता है, तो उन्हें तीन से पांच साल की कैद और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर दो साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- यदि कोई बैंक या वित्तीय संस्थान मनी गेम्स से जुड़े लेनदेन की सुविधा देता है, तो उन्हें तीन साल तक की कैद और/या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रस्तावित कानून में एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की भी बात कही गई है। इस प्राधिकरण के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या नहीं। सभी प्लेटफार्मों को प्राधिकरण की ओर से निर्धारित नियमों का पंजीकरण और पालन करना होगा।

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