Supreme Court ने 14 साल की रेप पीड़िता को दी 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत
दरअसल, पीड़िता की मां की ओर से दायर याचिका में गर्भपात की इजाजत मांगी गई थी.
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसकी गर्भावस्था के लगभग 30 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है।
दरअसल, पीड़िता की मां की ओर से दायर याचिका में गर्भपात की इजाजत मांगी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के सियान अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया। जिन्होंने कोर्ट को बताया कि गर्भपात से पीड़िता को कोई खतरा नहीं है.
SC ने 14 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की दी इजाजत
शीर्ष अदालत ने कहा कि ये रेप का मामला है। साथ ही पीड़िता 14 साल की है। इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है।
बता दें कि 4 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राहत देने से इनकार कर दिया था. वहीं
लड़की की मां की ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर रेप और यौन शोषण की शिकार अपनी बेटी का गर्भ गिराने की इजाजत देने की गुहार लगाई गई थी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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