श्रद्धा हत्याकांड : अदालत ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की दी इजाजत
अदालत ने आफताब कि पुलिस हिरासत मंगलवार को और चार दिन के लिए बढ़ा दी गई हैं और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी इजाजत दे दी।
New Delhi : दिल्ली की एक अदालत ने अपनी 27 वर्षीय ‘लिव इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की पुलिस हिरासत मंगलवार को और चार दिन के लिए बढ़ा दी और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी इजाजत दे दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक,आफताब ने अदालत को बताया कि उसने ‘‘क्षणिक आवेश’’ में आकर वारदात को अंजाम दिया। उसने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है।
वकील ने यह भी कहा कि आफताब ने उन जगहों की सटीक तौर पर पहचान करने में कठिनाई व्यक्त की, जहां उसने कथित तौर पर शरीर के अंगों को फेंका था क्योंकि वह शहर से भली-भांति परिचित नहीं है।
उन्होंने बताया कि आफताब को शरीर के अंगों की तलाश के लिए दो तालाबों पर ले जाया जाएगा, जिनमें से एक महरौली जंगल में और दूसरा मैदानगढ़ी इलाके में है।
वकील ने बताया कि पूनावाला ने एक तालाब का चित्र भी मुहैया कराया है, जहां उसने कथित तौर पर शरीर के अंगों को फेंका था।.
इससे पहले दिन में, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “पुलिस ने आफताब की हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी क्योंकि जांच अब भी जारी है। हमारे अनुरोध के आधार पर हमें आरोपी की और चार दिन की हिरासत मिली है जिससे और साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी।”
आफताब (28) को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराये के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने कहा था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसे उसने घर में 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में कई दिनों तक फेंकता रहा।