India-US Relations: अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में स्पष्टता के अभाव में अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित
100 अमेरिकी डॉलर तक के पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के लिए सेवाएं जारी रहेंगी।
New Delhi: संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में स्पष्टता के अभाव के कारण हवाई वाहक कंपनियों ने अमेरिका जाने वाली डाक ले जाने से इनकार कर दिया है और इस वजह से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।
हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के लिए सेवाएं जारी रहेंगी।
अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई, 2025 को जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा कि 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान पर 29 अगस्त से अमेरिका में सीमा शुल्क लागू होगा।
कार्यकारी आदेश के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क के जरिये खेप पहुंचाने वाले परिवहन वाहकों को डाक पर शुल्क लेना और उसका भुगतान करना आवश्यक है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन ''योग्य पक्षों'' के पदनाम और शुल्क संग्रह व प्रेषण की व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी अनिर्धारित हैं।''
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे में अमेरिका जाने वाली एयरलाइनों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता जताई है।
इस घटनाक्रम के बाद, ''डाक विभाग ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है,'' हालांकि इनमें 100 अमेरिकी डॉलर तक मूल्य के पत्र, दस्तावेज और उपहार वस्तुएं शामिल नहीं हैं।
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