New criminal justice laws 2024: 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू किए जाएंगे नए आपराधिक न्याय कानून

देश

वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन के मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं किया जाएगा।

New criminal justice laws 2024: New criminal justice laws will be implemented across India from July 1 News in hindi

New criminal justice laws 2024: देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नव अधिनियमित कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 1 जुलाई से लागू होंगे। हालांकि, वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन के मामलों से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं किया जाएगा।

तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानूनों को अपनी सहमति दी थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन समान अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे।

ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।

जिसमें पहला 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बन गया है। वहीं दूसरा 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाया गया। वहीं तीसरा 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023

हालाँकि, सरकार ने वाहन चालक द्वारा हिट एंड रन के मामलों से संबंधित प्रावधान को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है, जैसा कि ट्रक ड्राइवरों से किया गया वादा था, जिन्होंने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

"भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2024 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन के प्रावधान उक्त संहिता, धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान को छोड़कर, लागू होगी, “एक अधिसूचना में कहा गया है।

कानून लागू होने के बाद ट्रक ड्राइवरों ने धारा 106 (2) के प्रावधान का विरोध किया था, जिसमें उन लोगों को 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जो तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और बिना रिपोर्ट किए भाग जाते हैं। यह एक पुलिस अधिकारी को. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

शाह ने कहा था कि तीनों कानूनों का मसौदा व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था और उन्होंने मंजूरी के लिए सदन में लाने से पहले मसौदा कानून के हर अल्पविराम और पूर्ण विराम को देखा था।

(For more news apart New criminal justice laws 2024: New criminal justice laws will be implemented across India from July 1 News In Hindi’ Stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)