राहुल ने लोकतंत्र का ‘अपमान’ किया, इसके लिए गांधी 'सरनेम' वालों को दोष नहीं दे सकते: रीजीजू
सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में गांधी को उनके ‘‘मोदी उपनाम’’ वाले बयान को लेकर दोषी ठहराया तथा दो साल कैद की सजा सुनाई है।
New Delhi: सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू होने के बीच कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता ने भारतीय लोकतंत्र, उसके सशस्त्र बलों और देश के संस्थानों का ‘अपमान’ किया है, लेकिन इसके लिए गांधी उपनाम वाले हर व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता।
सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने की आम आदमी पार्टी (आप) सहित अन्य विपक्षी दलों ने आलोचना की है और सत्तारूढ़ पार्टी पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
रीजीजू ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘हम गांधी उपनाम वाले सभी लोगों को सिर्फ इसलिए दोष नहीं दे सकते कि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, हमारे सशस्त्र बलों और भारत के संस्थानों का अपमान किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है और उसके नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पार्टी की लुटिया डूब रही है।
सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में गांधी को उनके ‘‘मोदी उपनाम’’ वाले बयान को लेकर दोषी ठहराया तथा दो साल कैद की सजा सुनाई है।