ITR Filing: अगर आप भी वेतनभोगी व्यक्ति तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय ऐसे करें HRA छूट का दावा

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एचआरए वेतनभोगी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम को कम करने और टैक्स लाइबिलिटी को कम करने में काम आता है।

Know How to claim HRA exemption while filing income tax return news in hindi

ITR Filing: एक वेतनभोगी व्यक्ति यानी सैलरी पाने वाले को उनके रहन-सहन के खर्च में मदद के लिए हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) छूट उपलब्ध करवाया जाती है। एचआरए वेतनभोगी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम को कम करने और टैक्स लाइबिलिटी को कम करने में काम आता है।

शहरों के अनुसार एचआरए सीमा

चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए एचआरए बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत + मेट्रोसिटी के लिए DA
दूसरे शहरों के लिए एचआरए बेसिक सैलरी का 40 प्रतिशत + नॉन मेट्रोसिटी के लिए DA

एचआरए कटौती का दावा करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आयकर रिटर्न में एचआरए कटौती का दावा करने के लिए एक वेतनभोगी व्यक्ति को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

किरायेदारी समझौता: किरायेदारी समझौता इस बात का पक्का सबूत है कि आपने अपना आवास किराए पर लिया है। डिडक्शन के लिए चालू वित्त वर्ष का वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए.

किराये की रसीद: रेंट एग्रीमेंट के साथ रेंट रिसिप्ट की भी जरूरत होती है।  वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह किराये के भुगतान की प्राप्त रसीद पर मुहर लगी होनी चाहिए। लेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान के केस में भी रिसिप्ट जरूरी होगी।

मकान मालिक का पैन कार्ड: इनकम टैक्स रिटर्न में HRA डिडक्शन क्लेम करने के लिए, आपको मकान मालिक का पैन कार्ड प्रदान करना होगा। हालाँकि, यदि आप एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक किराया दे रहे हैं, तो मकान मालिक के पैन कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी.

भुगतान का प्रमाण: आवास किराए के भुगतान का तरीका चाहे जो भी हो, आपके पास किराए का प्रमाण होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन लेनदेन रसीदें और अन्य प्रमाण इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं।

परिवार के सदस्य का किराया: यदि आप परिवार के किसी सदस्य का किराया चुका रहे हैं, तब भी आप कटौती का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, इस किराए के भुगतान के लिए वैध सबूत और दस्तावेज़ भी होने चाहिए।

कर्मचारी घोषणा पत्र: यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तोतो आपका नियोक्ता आपसे HRA छूट का दावा करने के लिए एक घोषणा पत्र (Employee Declaration Form) भरने की मांग कर सकता है। इस फॉर्म में पर किराए के आवास और भुगतान किए गए किराए के बारे में डिटेल शामिल होती है।

यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आप एचआरए डिडक्ट करवा इसे फॉर्म 16 में दिखाना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्युमेंट को नियोक्ता (Employer) को जमा करना होगा। हालांकि, आप आईटीआर फाइल करन के दौरान भी HRA क्लेम कर सकते हैं। बता दे कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।

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