Underage Driving In India News: नाबालिग को गाड़ी चलाने दी तो होगी जेल! जानिए नियम
ऐसी घटनाएँ एक गंभीर मामला है, जिस पर न केवल पुलिस बल्कि परिवारों को भी सख्ती से अमल करने की जरूरत है।
Underage Driving In India News In Hindi: भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक यह है कि व्यक्ति को कानूनी रूप से वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें गाड़ी चलाने वाले की उम्र कम थी।
ऐसी घटनाएँ एक गंभीर मामला है, जिस पर न केवल पुलिस बल्कि परिवारों को भी सख्ती से अमल करने की जरूरत है। इसे देखते हुए, यहां हम मोटर वाहन अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम में उल्लिखित कम उम्र में ड्राइविंग के लिए कुछ दंडों की व्याख्या कर रहे हैं।
2019 में, भारत ने कम उम्र में ड्राइविंग के संबंध में संशोधित और सख्त नियम पेश किए। जो इस प्रकार है- मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199ए के तहत, यदि कोई नाबालिग अपराध करता है, तो नाबालिग के माता-पिता या मोटर वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा। साथ ही उसे उचित सजा भी दी जायेगी।
जुर्माने के अलावा अभिभावक या मोटर वाहन मालिक को तीन साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द भी किया जा सकता है।
यदि नाबालिग के पास शिक्षार्थी लाइसेंस है और वह ऐसा वाहन चला रहा है जिसे चलाने की उसे अनुमति है (50 सीसी से अधिक क्षमता वाली गैर-गियर वाली मोटरसाइकिल), तो ऊपर उल्लिखित जुर्माना लागू नहीं होगा। यदि कोई नाबालिग इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो वह 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
यदि कोई वाहन मालिक किसी नाबालिग को कार चलाने की अनुमति देता है, तो मालिक को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। किसी को तीन महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालाँकि, यदि माता-पिता यह साबित कर सकें कि नाबालिग उनकी अनुमति के बिना गाड़ी चला रहा है, तो उन्हें सज़ा से छूट मिल सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत, नाबालिग को तीन महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
यदि कोई बच्चा दोषी पाया जाता है तो उसे किशोर न्याय की धारा 18 के तहत सलाह और परामर्श देकर घर भेजा जा सकता है। बच्चे को पर्यवेक्षित सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जा सकता है। बच्चे या उसके माता-पिता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बच्चे को एक जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में तीन साल तक परिवीक्षा पर रखा जा सकता है।
जिसे बच्चे के अच्छे व्यवहार और कल्याण को सुनिश्चित करना है। एक बच्चे को तीन साल तक के लिए विशेष घर में भेजा जा सकता है, जहां उसे शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाएगी।
भारत में, राज्य के कानूनों के आधार पर, शराब पीने की कानूनी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से निपटने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत विशिष्ट प्रावधान हैं।
जो इस प्रकार है-
इस अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रति 100 मिलीग्राम में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब लेकर गाड़ी चलाता है, तो उसे कारावास और जुर्माना हो सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की जेल की सजा होती है। इसके अलावा अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
अगर आरोपी बार-बार ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। यदि 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई युवा नशे में गाड़ी चलाकर मौत या चोट का कारण बनता है, तो उसे सात साल या उससे अधिक जेल की सजा हो सकती है। अपराध के आधार पर उसे वयस्क भी माना जा सकता है।
हाल ही में, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही जारी किया जाता है, लेकिन किशोर 16 वर्ष की आयु में 50cc क्षमता तक की गियरलेस मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। किशोर 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई नाबालिग इस वाहन के अलावा कोई अन्य वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही 25 वर्ष की आयु के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
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