Nirmala Sitharaman News: चुनावी बॉन्ड मामले में सीतारमण को बड़ी राहत, 22 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं

Rozanaspokesman

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सीतारमण के खिलाफ 22 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी

Big relief to Sitharaman in electoral bond case, no action till October 22 news In hindi

Nirmala Sitharaman News In Hindi: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत दी है। चुनावी बॉन्ड वसूली मामले में पहले उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कर्नाटक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सीतारमण के खिलाफ 22 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कर्नाटक के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नलिन इस मामले में सह-आरोपी हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में कुछ कंपनियों से पैसे ऐंठने का आरोप है।

अब समाप्त हो चुकी चुनावी बांड योजना से संबंधित शिकायत के बाद एक अदालत के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया।

आईपीसी की धारा 384 के तहत एफआईआर दर्ज

पुलिस के अनुसार, विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भाजपा कर्नाटक प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कतील का भी नाम एफआईआर में दर्ज है।

आदर्श आर अय्यर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत

'जनाधिकार संघर्ष परिषद' (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने "चुनावी बांड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया।"

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

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