Jiah Khan suicide case: जिया खान केस में आज आएगा कोर्ट का फैसला, सूरज को मिलेगी सजा या राहत?

Rozanaspokesman

मनोरंजन, बॉलीवुड

पुलिस ने जिया की ओर से कथित तौर पर लिखे छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया था

Jiah Khan suicide case

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की खुशकुशी के तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष CBI अदालत इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में जिया के प्रेमी और फिल्म अभिनेता सूरज पंचोली पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अगर अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित: 

CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

साल 2013 में कर ली थी आत्महत्या

 बता दें कि तीन जून 2013 को जिया खान ने फांसी लगाकर कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जिया की ओर से कथित तौर पर लिखे छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि अभी सूरज जमानत पर बाहर है और इस मामले में आज अंतिम फैसला आना है।

क्या कहती है धारा-306

आईपीसी की धारा-306 कहती है कि ‘‘अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसे जो भी शख्स यह कदम उठाने के लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।’’ सूरज अभी इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं।

CBI ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का। बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था।

सूरज ने कहा था कि आरोपपत्र झूठा

सूरज ने अदालत में अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोपपत्र झूठा है। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के कहने पर अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी।

बता दें कि जिया खान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है.  जियाको अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म ‘‘निशब्द’’ में उनके अभियन के लिए जाना जाता था।