Honey Singh News: रैपर हनी सिंह को मोहाली लोक अदालत से बड़ी राहत, 6 साल पुरानी एफआईआर रद्द
शिकायत एएसआई लखविंदर कौर और पंजाब महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी के बयानों के आधार पर दर्ज की गई थी।
Yo Yo Honey Singh News: मोहाली स्थित राष्ट्रीय लोक अदालत ने लोकप्रिय रैपर यो यो हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एक मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यह मामला उनके 2018 के गाने "मखना" में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा है। (Rapper Honey Singh gets major relief from Mohali Lok Adalat news in hindi)
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हनी सिंह के खिलाफ मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और अश्लील चित्रण (आईपीआर) की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह शिकायत एएसआई लखविंदर कौर और पंजाब महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी के बयानों के आधार पर दर्ज की गई थी।
6 साल पुराना मामला खारिज
सुनवाई के दौरान, दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत में स्पष्ट किया कि उन्हें मामले को खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित गाने को सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) ने 27 दिसंबर, 2018 को मंजूरी दे दी थी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले में किसी भी महिला को सीधे तौर पर पक्षकार नहीं बनाया गया है।
पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने फाइल की समीक्षा और शिकायतकर्ताओं की सहमति पर विचार करने के बाद पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इसके साथ ही यो यो हनी सिंह के खिलाफ छह साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया।
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