बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर: अगर गलत खाते में पैसे हो गए है ट्रांसफर तो घबराएं नहीं, बस करें ये काम
यह शिकायत भुगतान के तीन दिनों के भीतर की जानी चाहिए।
New Delhi: अगर आपसे कभी गलत खाते में ऑनलाइन पेमेंट हो जाए तो घबराएं नहीं क्योंकि आप इस राशि को निकाल सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद खाते से संबंधित बैंक में जाकर फॉर्म भरना होगा। यह शिकायत भुगतान के तीन दिनों के भीतर की जानी चाहिए।
पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। पिछले 4 साल में देश में लोग यूपीआई के जरिए बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन इस लेन-देन के दौरान गलतियां भी सामने आ रही हैं। जल्दबाजी में गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दिया जाता है, जिससे पैसा किसी और के बैंक खाते में चला जाता है।
अनजान व्यक्ति के पास पैसा पहुंचने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि पैसे कैसे वापस लाए और वे इधर-उधर भटकते रहते हैं। एडवोकेट जतिन कुमार ने कहा कि यूपीआई पेमेंट के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है.
अगर भुगतान गलत नंबर से पर किया गया है तो सबसे पहले 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद अपने बैंक में जाकर फॉर्म में जानकारी भरें। बैंक के मना करने पर भी ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत की जा सकती है।
आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अगर गलती से पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो 48 घंटे के अंदर पैसा वापस किया जा सकता है। नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के बाद फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे डिलीट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इन मैसेजों में पीपीबीएल नंबर होता है जो रुपये का रिफंड पाने में मदद कर सकता है। गलत लेन-देन का स्क्रीनशॉट लें और ZeePay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें।