EPFO यूजर्स को मिलेगा तोहफा, अब शिक्षा-आवास और शादी के क्लेम का जल्द होगा निपटारा

गैजेट्स - ऑटो

अब EPFO ​​ने अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए  ऑटो क्लेम सेटलमेंट (EPFO Auto Claim Settlement) का दायरा बढ़ा दिया है.

EPFO users will get a gift, now the claims of education, housing and marriage will be settled soon.

EPFO Auto Claim Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने यूजर्स को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ योजना(EPFO Scheme) की शुरुआत साल 1952 में हुई थी. यह योजना शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इसे निजी कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया। इस योजना में कर्मचारी और कंपनी की ओर से हर महीने पीएफ फंड (PF Fund) में एक निश्चित रकम जमा की जाती है। इस फंड में सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है. यह योजना एक सेवानिवृत्ति योजना (Retirement Scheme) है।

अब EPFO ​​ने अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए  ऑटो क्लेम सेटलमेंट (EPFO Auto Claim Settlement) का दायरा बढ़ा दिया है. इसका मतलब यह है कि अब घर निर्माण, शादी या फिर पढ़ाई के लिए क्लेम जल्दी सेटल हो जाएगा।

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EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि यह जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई है.

EPFO ने इसके लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन  (EPFO Auto Claim Solution) लॉन्च किया है. इसमें दावे का निपटारा आईटी सिस्टम के जरिए किया जाएगा. ईपीएफओ ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने 4.5 करोड़ दावों का निपटान किया है.

इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक दावे अग्रिम दावे थे। आपको बता दें कि बीमारी के इलाज के लिए अग्रिम दावे के निपटान के लिए ऑटो मोड की सुविधा अप्रैल 2020 से ही शुरू की गई थी।

इन स्थिति में जल्दी सेटल होगा क्लेम

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पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 89.52 लाख क्लेम ऐसे थे जिसे ऑटो-मोड के तहत सेटल किया गया है। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68K (शिक्षा और विवाह के लिए) और 68B (आवास) के लिए ऑटो क्लेम सुविधा भी शुरू की गई है।

हालांकि पहले क्लेम सेटल होने में समय लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, ऑटो सेटलमेंट में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा जिससे क्लेम का निपटारा जल्दी हो जाएगा। ऑटो क्लेम सेटल को आईटी सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाएगा।

यहां तक ​​कि केवाईसी, योग्यता और बैंक प्रमाणीकरण भी आईटी टूल द्वारा स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि पहले क्लेम सेटलमेंट में 10 दिन लगते थे, अब यह 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा.

मंत्रालय ने बताया कि अगर कोई क्लेम सेटलमेंट आईटी सिस्टम से नहीं होता है तो उसे रिजेक्ट या फिर रिटर्न नहीं किया जाएगा। आईटी सिस्टम से क्लेम सेटलमेंट न होने पर इसे दूसरे स्तर स्क्रूटनी और अप्रूवल के जरिए निपटाया जाएगा।

ऑटो क्लेम होने के बाद अब आवास, शादी या शिक्षा के लिए किए गए दावों का निपटारा कम समय में हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ सदस्यों को जल्द से जल्द धनराशि मिल जाएगी।

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