Air India News: एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना; बुजुर्ग यात्री को नहीं उपलब्ध करायी गई थी व्हीलचेयर
एक बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रहने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Air India News: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई हवाई अड्डे पर 80 वर्षीय व्यवसायी को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक पैदल चलना पड़ा और वह गिर गया। बाद में यात्री की मौत हो गई. घटना 12 फरवरी की है.
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एक बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रहने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारी ने कहा, 'इसके अलावा एयर इंडिया ने इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी नहीं दी है.' एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों के बारे में जानकारी देने में भी विफल रही है।''
इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिस पर एयर इंडिया ने 20 फरवरी को नियामक को अपना जवाब सौंपा था। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चला, जो दूसरी व्हीलचेयर पर थी।
अधिकारी ने कहा, ''इस संबंध में सभी एयरलाइन कंपनियों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है।'' उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान में चढ़ते या उतरते समय सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
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