Brij Bihari Murder Case: बृज बिहारी हत्या मामले में SC ने सुनाया फैसला, दो आरोपियो को उम्रकैद, तो छह को किया बरी

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, बिहार

इससे पहले पटना उच्च न्यायलय ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.

Brij Bihari Murder Case Supreme Court latest news in hindi

Brij Bihari Murder Case Supreme Court latest News in Hindi: पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. बता दे कि शीर्ष कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी किया है. जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपियो को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दे कि दोनों आरोपियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं. 

 गौर हो कि इससे पहले पटना उच्च न्यायलय ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

यहां जानकारी दे दें कि मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा था, जहां साल 2014 में सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी किया गया था. वहीं इससे पहले निचली अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था.(Brij Bihari Murder Case Supreme Court latest news in hindi) 

1988 में हुई थी बृज बिहारी की हत्या

 बता दे कि मामला 1988 का है. बृज बिहारी प्रसाद बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं. साल 1988 में उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या के समय बृज बिहारी बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे और वे इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले में आरोपी थे. जानकारी के अनुसार उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में शाम की सैर के दौरान गोली मारी गई थी

बता दे कि बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी, जो बीजेपी से सांसद रही हैं. उन्होंने और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.(Brij Bihari Murder Case Supreme Court latest news in hindi)

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर  करना है.

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