बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली वापस ले राज्य सरकार : नवल किशोर यादव
शिक्षक 17 वर्षों की अवधि से राज्य के शिक्षा जगत को सुदृढ़ करने में लगे है उन्हें भी कोई लाभ नहीं दिया जाना सोच से पड़े है।
Patna: बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली वापस ले राज्य सरकार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक निति नियमावली 17 वर्षो से कार्य नियोजित शिक्षको एसटीईटी एवं टीईटी उतीर्ण अभ्यार्थियों के साथ पोर मजाक है। इस तरह की नियुक्ति नवी मुख्यमंत्री वीतीश कुमार की क्रूर दिमाग की उपज है जिसे बर्दाश्त नही किया जा सकता है। एक और राज्य सरकार युवाओं को दस लाख से अधिक नौकरी देने की शब्जबाग दिखा रही है वहीं दूसरी और पूर्व से नियोजित शिक्षकों एवं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को पास कर शिक्षक बनने की काबलियत रखने वाले बेरोजगारों को नौकरी से बंचित कर रही है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों को योगदान की तिथि से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा अवधि से गुजरना पड़ेगा। जो शिक्षक 17 वर्षों की अवधि से राज्य के शिक्षा जगत को सुदृढ़ करने में लगे है उन्हें भी कोई लाभ नहीं दिया जाना सोच से पड़े है।
बिहार विधान परिषद में प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा वरिष्ठ नेता प्रो० नवल किशोर यादव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिक्षकों के साथ राज्य सरकार की रवैया शुरू से ही गैर-जिम्मेदाराना रही है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सरकार नाकाम रही है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली लाने से शिक्षकों में घोर आक्रोश है। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को सिर्फ ठगने का काम की है। जब चुनाव का वक्त आता है तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा समान काम के लिए समान वेतन इत्यादि देने का प्रलोभन देकर चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद बादों को भुलने की आदत सी पड़ गयी है।
विधान पार्षद प्रो० नवल किशोर यादव ने यह भी कहा कि यदि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली-2023 को अविलम्ब वापस नहीं लिया गया तो शिक्षकों के साथ हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और राज्य के सभी प्रकार के शिक्षक आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जबाबदेही राज्य सरकार की होगी। शिक्षक विद्यालय में पठन-पाठन को बंद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक पूर्व में सरकार के तंत्र द्वारा लिए गये दक्षता परीक्षा पास कर गये हैं और जो 17 वर्षो की सेवा चुके हैं उनके साथ इस तहर का काला आदेश जारी करना निजता को दर्शाता है। सरकार के नौकरशाह में आनन-फानन में नियमावली बनाई है जिसका शिक्षा व शिक्षक से कोई मतलब नहीं है इस तरह के नियमावली से शिक्षा, शिक्षक व छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होना निश्चित है।