बिहार चुनाव से पहले RJD की मुश्किलें बढ़ीं, IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर दफा-420 लागू
कोर्ट ने लालू-राबड़ी और तेजस्वी को झटका देते हुए धारा 420 के तहत आरोप तय कर दिए हैं.
Lalu Yadav IRCTC Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। (Charges Framed in IRCTC Scam against Lalu Clan news in hindi)
कोर्ट ने लालू यादव से कहा कि आपने कोचर से कम कीमत पर जमीन खरीदने की साजिश रची और बाद में इन जमीनों को राबड़ी और तेजस्वी के नाम ट्रांसफर करने की योजना बनाई। कोर्ट ने कहा कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया।
विजय कोचर और विनय कोचर इस मामले में अन्य आरोपी हैं. वे राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल लिमिटेड में डायरेक्टर थे। अदालत ने लालू यादव को पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। यही सवाल अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा। दोनों ने ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया।
अदालत ने लालू यादव पर लोकसेवक के रूप में साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया है. लाल यादव पर षड्यंत्र रचने और लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है.
अदालत ने कहा कि लालू यादव ने कोचर से कम कीमत पर जमीन खरीदने की साजिश रची और फिर अपने परिवार के सदस्यों राबड़ी और तेजस्वी को इसका फायदा पहुंचाने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची।
अदालत ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। लालू यादव ने IRCTC के होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने में हस्तक्षेप किया।अदालत में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव पर षड्यंत्र रचने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के लिए सीबीआई द्वारा साक्ष्यों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई।
अदालत ने कहा कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। अदालत को गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू यादव परिवार को जमीन का नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश में शामिल थे।
लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ किन धाराओं के तहत चलेगा मुकदमा विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई (Central Bureau of Investigation) द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं, इसलिए अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। सभी आरोपी आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे।
इस मामले में अदालत ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 आईपीसी के तहत आरोप तय किए जाएं।
कोर्ट ने लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस धारा के अनुसार, दोषी पाए जाने पर कम से कम एक वर्ष की सजा हो सकती है, जो सात साल तक बढ़ सकती है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (साजिश) के तहत और धारा 32 के तहत सामान्य आरोप तय किए जाने का आदेश भी दिया।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन आईआरसीटीसी के दो होटलों बीएनआर होटल (रांची, झारखंड) और पुरी होटल (ओडिशा) के रखरखाव और सुधार के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार किया।
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