Chandigarh News: चंडीगढ़ में 1, 2 और 3 अप्रैल को बंद नहीं रहेंगे ठेके, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

सुप्रीम कोर्ट ने 26/3/25 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को हटा दिया है.

Lquor shops in Chandigarh will not remain closed on 1, 2 and 3 April News In Hindi

Lquor shops in Chandigarh will not remain closed on 1, 2 and 3 April News In Hindi: चंडीगढ़ में एक, दो और तीन अप्रैल को ठेके बंद नहीं रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. इस मामले पर 3 तारीख को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने 26/3/25 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को हटा दिया है क्योंकि शराब की दुकानों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश के साथ विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 3/4/25 से 15 दिनों के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया है. हालाँकि उच्च न्यायालय विस्तृत कारण बताकर नया स्थगन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

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