Chandigarh News: मृत व्यक्ति की जमानत का केस लड़ रहा था वकील, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

वकील ने कहा कि इस मामले में किसी ने उन्हें गुमराह किया है

Punjab and Haryana High Court lawyer was fighting dead person bail case

Punjab and Haryana High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से एक ऐसे आरोपी को जमानत देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। यह मामला तब सामने आया जब सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र पीठ के सामने पेश किया.

जमानत याचिका दायर करने से एक महीने पहले याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई थी। सरकारी वकील द्वारा याचिकाकर्ता की मौत की जानकारी दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता के वकील को पीठ से माफी मांगनी पड़ी और कहा कि इस मामले में किसी ने उन्हें गुमराह किया है.

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पीठ ने कहा कि वकील युवा है और उसके अनुभव को देखते हुए उसे माफ किया जा रहा है. हालांकि इस वकील को चेतावनी भी दी गई है. उनके मुवक्किल ने गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने वकील को यह बताने के लिए तलब किया था कि कैसे एक मृतक के लिए याचिका दाखिल हुई और  मृतक की पावर ऑफ अटॉर्नी किसने दी. वीरवार को वकील ने पेश होकर माफी मांगी और कहा कि उसे गुमराह किया गया था। 

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दिलचस्प बात यह है कि मृत व्यक्ति को पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत मिल चुकी थी और अदालत ने उसे पिछली सुनवाई के दौरान जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।

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