Punjab and Haryana High Court: नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं, HC ने जारी किया अवमानना नोटिस

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

याचिका के अनुसार उसने सरकार को यह चुनाव करवाने के लिए पांच जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा था, ...

Punjab and Haryana High Court News In Hindi

Punjab and Haryana High Court News In Hindi: नगर निगमों और परिषदों के चुनाव की अधिसूचना 15 दिन के भीतर जारी करने के 14 अक्टूबर के आदेश का पालन न होने के चलते हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व राज्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि दस दिन के भीतर अगली सुनवाई तक आदेशों पर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रतिवादी पक्ष पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीनों पहले हो चुका खत्म, कई का तो कार्यकाल खत्म हुए दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य रुके हैं। 

याचिका के अनुसार राज्य की अधिकतर म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए। कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त, 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी जो 1 नवंबर 2023 को आयोजित करने थे, लेकिन आज तक चुनाव नहीं करवाए गए। 

याचिका के अनुसार उसने सरकार को यह चुनाव करवाने के लिए पांच जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन सरकार से उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला इसलिए अब उसे मजबूरी में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को चुनाव करवाने के निर्देश देने की मांग की है। उसके मुताबिक संविधान के अनुसार म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव उसकी अवधि खत्म होने से पहले करने जरूरी होते है पर सरकार ने अभी तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। एक अन्य याचिका में कोर्ट को यह भी बताया गया था  कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव भी सरकार ने नहीं कराए हैं। 

पिछले महीने हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 15 दिन के भीतर चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन 29 अक्टूबर को समय सीमा पूरी होने के बाद भी सरकार की तरफ से पांच नगर निगम व 42 म्युनिसिपल काउंसिल का  चुनाव करवाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की।

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